बिहार परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले, विभाग ने प्रखंड परिवहन योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।
इस योजना में सरकार द्वारा ई-रिक्शा और एम्बुलेंस जैसे यात्री वाहनों की खरीद के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना के लिए आवेदन की तिथि, पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है।
अगर आप बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2024 के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ें। आवेदन करने से पहले, ऑफिसियल नोटिस को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है ताकि आवेदन के दौरान कोई गलती न हो।
योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Gram Parivahan Yojana 2024
इस योजना के तहत सरकार द्वारा ई-रिक्शा, यात्री वाहन या एम्बुलेंस खरीदने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्तमान में योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी के लिए इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है। लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु, आप आर्टिकल में दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : Overviews
Post Name | Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ई-रिक्शा , एम्बुलेंस जैसे वाहन खरीदने के लिए सरकार देगी अनुदान ऑनलाइन आवेदन शुरू |
Post Date | 28/08/2024 |
Post Type | Sarkari Yojana |
Scheme Name | मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना |
Start Date | 28/08/2024 |
Last Date | 27/09/2024 |
Apply Mode | Online |
Official Website | state.bihar.gov.in/transport |
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : इसके तहत मिलने वाले लाभ
अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% या अधिकतम 1 लाख रुपये तक होगी। यहां वाहन के खरीद मूल्य का मतलब एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा, और वाहन कर को मिलाकर कुल राशि से है।
ई-रिक्शा की खरीद पर 50% या अधिकतम 70,000 रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि एम्बुलेंस की खरीद पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : वाहन का प्रकार
इस योजना के तहत 4 सीट से 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों और एम्बुलेंस को योग्य माना जाएगा।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : Important Dates
इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन की शुरुआत और अंतिम तिथि की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो तिथियों से संबंधित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आप समय पर आवेदन कर सकें।
- योजना का प्रशिक्षण एवं जागरूकता :- 16/08/2024 से 27/08/2024 तक
- आवेदन करने की तिथि :- 28/08/2024 से 27/09/2024 तक
- प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण :- 28/09/2024 से 30/09/2024 तक
- प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एन अनुशंसा का प्रेषण :- 03/10/2024
- अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक :-04/10/2024
- चयन सूची का प्रकाशन :- 05/10/2024
- आपत्ति आमंत्रण :- 07/10/2024 से 16/10/2024 तक
- आपत्ति निराकरण :- 17/10/2024
- अंतिम चयन सूची का प्रकाशन :- 18/10/2024
- प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुको को चयनपत्र का तामिला :- 19/10/2024 से 26/10/2024
- वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना :- 21/10/2024 से लगातार
- अनुदान की राशी CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना :- आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : Official Notice
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : लाभुक की अर्हताएं
- प्रत्येक पंचायत के लिए 7 योग्य आवेदकों का उपलब्ध रिक्ति के अनुसार चयन किया जायेगा |
- जिसमे 4 लाभुक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे |
- प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक की अनुमान्य सीमा के अंतर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 2 (1 अनुसूचित जाति/
- जनजाति एवं 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग) लाभुको को उपलब्ध रिक्ति के अनुसार एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जायेगा |
- लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी |
- लाभुको को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए | एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए |
- किसी पंचायत के लिएय लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए |
- लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए |
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : Important Documents
इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के माध्यम से ही आप सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे।
आवेदन के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, इसकी पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।
- जाति प्रमाण-पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- उम्र संबधित प्रमाण-पत्र
- चालन अनुज्ञप्ति
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जायेगे |
- इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको state.bihar.gov.in/transport के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा |
- इसका लिंक आपको निचे मिल जायेगा |
- वहां जाने के बाद आपको Information के सेक्शन में Mukhymantri Gram Parivahan Yojana का विकल्प मिलेगा |
- जिस पर आपको क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
- जहाँ आपको Apply OnlineClick here का लिंक मिलेगा |
- जिस पर आपको क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
- जहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक या अधिकतम 1 लाख रुपये तक होगी। खरीद मूल्य में वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा, और वाहन कर शामिल हैं।
ई-रिक्शा की खरीद पर 50% या अधिकतम 70,000 रुपये का अनुदान मिलेगा, जबकि एम्बुलेंस की खरीद पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2024 : Important Links
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Frequently Asked Question
What is the maximum subsidy amount available under the scheme?
The maximum subsidy amount is up to 50% of the vehicle’s purchase price or a maximum of ₹1 lakh, whichever is lower.
What does the vehicle’s purchase price include?
The purchase price includes the vehicle’s ex-showroom price, third-party insurance, and vehicle tax.
What is the subsidy amount for purchasing an e-rickshaw?
The subsidy for an e-rickshaw is 50% of the purchase price, with a maximum limit of ₹70,000.
How much of a subsidy is provided for purchasing an ambulance?
The subsidy for purchasing an ambulance can be up to ₹2 lakh.
Is the subsidy applicable to all types of vehicles?
The subsidy applies to various vehicles, including e-rickshaws and ambulances, with specific limits and conditions for each type.
Can I receive a subsidy for vehicles other than e-rickshaws and ambulances?
The details provided primarily cover e-rickshaws and ambulances, but other vehicle types may also be eligible depending on the scheme’s specific terms.
How is the subsidy amount determined?
The subsidy amount is determined based on 50% of the vehicle’s purchase price, up to the maximum limits specified for each vehicle type.
Conclusion
The vehicle purchase subsidy scheme offers significant financial support to individuals seeking to buy various types of vehicles, including e-rickshaws and ambulances. By covering up to 50% of the purchase price or providing a maximum subsidy of ₹1 lakh for most vehicles and up to ₹2 lakh for ambulances, this initiative aims to alleviate the financial burden of acquiring essential transportation. Applicants must understand the detailed eligibility criteria, documentation requirements, and application procedures to maximize their benefits. For further information and to apply, applicants should review the scheme’s official guidelines and follow the outlined steps.